जबलपुर के स्वास्तिक अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर से जुड़ी शिकायत पर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। जस्टिस मनिंदर एस. भट्टी ने अधिवक्ता दीपांशु साहू की याचिका का निराकरण करते हुए नगर निगम कमिश्नर को शिकायत पर 90 दिन में फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।दरअसल, याचिकाकर्ता ने अस्पताल से जुड़ी भूमि और निर्माण को लेकर कई शिकायतें की थीं। इनमें संबंधित खसरा नंबरों का सीमांकन, स्थल निरीक्षण और अस्पताल के मौजूदा निर्माण की स्वीकृत भवन योजना से जांच कराने की मांग शामिल थी। वर्ष 2011 में स्वीकृत भवन योजना के रिकॉर्ड और भूमि दस्तावेजों की जांच के साथ संभावित अनियमितताओं की पड़ताल की मांग भी की गई थी।
इसके अलावा नगर निगम की धारा 307(2) के तहत शुरू कार्रवाई और अस्पताल में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच की मांग भी याचिका में रखी गई थी।हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि 6 अक्टूबर 2025 की शिकायत पर अभी फैसला नहीं हुआ है। अब आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद नगर निगम कमिश्नर को 90 दिन के भीतर याचिकाकर्ता और स्वास्तिक अस्पताल को सुनवाई का मौका देकर कानून के अनुसार सकारण आदेश पारित करना होगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
